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Wednesday, 22 February 2017

जिला ऊना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आ रहे सकारात्मक परिणाम

राष्ट्रीय स्तर पर कन्याओं को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाया गया जिसके तहत देश भर के उन चुनिंदा जिलों को शामिल किया गया है जहां बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले लगातार कम हुई है। इसी अभियान के तहत प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना को शामिल किया गया है, जहां वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 0-6 वर्ष आयु वर्ग में कन्या शिशु लिंगानुपात प्रति हजार लडकों पर  870 दर्ज किया गया है। जिला ऊना का शिशु लिंगानुपात न केवल राष्ट्रीय औसत 914 से कम आंका गया है बल्कि हिमाचल प्रदेश के औसत शिशु लिंगानुपात 906 सहित अन्य जिलों के मुकाबले भी काफी कम रहा है। लेकिन गत दो वर्षों के दौरान जिला में चले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अब कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक आंकडों की बात करें तो जिला ऊना में कन्या शिशु लिंगानुपात की दर 900 से ऊपर का आंकडा पार कर गई है। यह आंकडा न केवल एक सुखद एहसास दे रहा है बल्कि बेटियों के प्रति लोगों में व्यापक जन जागरूकता लाने में भी कामयाब हुआ है।
जिला प्रशासन द्वारा बेटियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जहां पंचायत व उप-मंडल स्तर पर विशेष कार्यबल गठित किए गए हैं तो वहीं पंचायतों व ग्राम सभाओं के माध्यम से जन साधारण को भी जोडा गया। इस अभियान के तहत जहां जिला के तमाम शिक्षण संस्थानों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के माध्यम से बडे पैमाने पर घर-घर पहुंचाया गया है तो वहीं कन्या भ्रूण हत्याओं पर भी विभिन्न स्तरों पर पैनी नजर रखी गई। इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ का संदेश लोगों तक पहुंचाने तथा बेटियों के प्रति व्याप्त रूढिवादी नजरिये में बदलाव लाने के दृष्टिगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जिला का नाम रोशन करने वाली पांच बेटियों के चित्रों को प्रदर्शित करते हुए लगभग 25 बडे-बडे होर्डिंगस विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इन होर्डिंगस में आईपीएस, जज तथा आर्मी ऑफिसर बन जिला का नाम चमकाने वाली पांच बेटियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ पर एक कॉलर टयून भी बनाई गई है जो लोगों के मोबाइल फोन में लगातार बज रही है। यह कॉलर टयून जिला ऊना सहित पूरे प्रदेश भर में न केवल लोकप्रिय हुई है बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश आम जनमानस तक आसानी से पहुंचे इस लक्ष्य में भी सफल हो पा रही है। 
जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश व जिला का नाम रोशन करने वाली बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख रूपये का ईनाम देने की योजना भी बनाई है ताकि न केवल प्रतिभावान बेटियों को प्रोत्साहित किया जा सके बल्कि लोगों के नजरिए में बेटियों के प्रति व्याप्त मानसिकता में भी बदलाव लाया जा सके। इसके अलावा बेटियों के महत्व को पर्यावरण से जोडते हुए एक वन बेटियों के नाम के तहत जहां बेटियों को समर्पित विशेष आरक्षित वनक्षेत्र में पौधारोपण किया गया तो वहीं इन्हे बचाने के लिए समाज की व्यापक सहभागिता भी सुनिश्चित बनाई गई। 
जिला में बेटी बचाओ अभियान के ओर भी सकारात्मक व बेहतर परिणाम आए इसके लिए जिला प्रशासन ने कारगर योजना भी बनाई है। इस बारे उपायुक्त विकास लाबरू का कहना है कि जिला में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृति पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कन्या शिशुलिंगानुपात की दृष्टि से चिन्हित 75 ऐसी अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में चार स्तर में विशेष मुहिम चलाई जाएगी। जिसके तहत पहले स्तर में बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर्ज के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का दोहरा पंजीकरण किया जाएगा तथा पंजीकरण के बाद लगातार ट्रैक किया जाएगा कि उस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया है या फिर गर्भवती महिला की लिंग जांच करवाकर गर्भपात तो नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही रैड जोन में उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जहां पहले ही 2 या उससे अधिक बेटियां हैं। इसके बाद येलो जोन में एक बेटी वाले परिवार को चिन्हित करके उपायुक्त स्वयं ऐसे परिवारों से रू-ब-रू होकर समाज में बेटियों का महत्व भी बताएंगे और साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक बुराई से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करेंगे। चौथे स्तर के तहत जिन पंचायतों में शिशु लिंगानुपात कम हो रहा है वहां सीडीपीओ और संबंधित सुपरवाइजर द्वारा कारणों का आकलन किया जाएगा और ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
ऐसे में जिला प्रशासन व यहां के लोगों की व्यापक जन सहभागिता से वह दिन दूर नहीं होगा जब ऊना जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के उन चुनिंदा जिलों में शुमार होगा जहां बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले कमतर नहीं रहेगी।


(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 22 फरवरी, 2017 एवं दैनिक आपका फैसला, 23 फरवरी, 2017 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Tuesday, 24 January 2017

बेटियों के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव जरूरी

आज हम ज्ञान व तकनीक की 21वीं सदी के उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास सुख सुविधाओं की वह तमाम तकनीकें व साधन उपलब्ध हैं जिनकी हम कभी परिकल्पना करते थे। हमारे पास गाडी, बंगला, धन-दौलत यहां तक की समाज में दंभ भरने के लिए ऊंचा पद, मान मर्यादा या यूं कहें की वह सभी तमाम साजो-सामान व साधन मौजूद हैं जो हमें इस सांसारिक जीवन मेंं प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। लेकिन इन तमाम सुख-सुविधाओं के शोर शराबे व तडक़ भडक़ में लगता है कि हमारी मानवीय संवेदनाएं भी समाप्त हो चली हैं या फिर संसारिक सुख की इन भौतिक सुविधाओं व लालसाओं के आगे कहीं गौण सी हो गई हैं। एक तरफ जहां हमारा समाज चांद ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह की सतह में पहुंचकर अपनी प्रतिभा का डंका बजा कर गोर्वान्वित महसूस करता हैं लेकिन इसी समाज में जब कोई नन्ही बेटी मां के गर्भ में पलने लगती है तो तमाम आधुनिक यंत्र व सुविधाएं उसे इस संसार में न आने देने के लिए सक्रिया हो जाती हैं जिससे हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। 
हमारे समाज में आए दिन बेटियों के प्रति कन्या भ्रूण हत्याएं, नवजात बच्चियों को कूडेदान या सूनसान स्थान पर छोड देना, दहेज प्रथा जैसी क्रूर व रूह कंपा देने वाली घटनाएं न केवल इंसानियत को शर्मशार करती रहती हैं बल्कि ऐसे अमानवीय वाक्यात हमारे इंसान होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? अब इसे इंसान की क्रूरता ही कहें कि हमारे समाज मेें बेटी को जन्म लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड रहा है। ऐसे में यदि कोई बेटी जन्म ले भी लेती है तो हमारा सामाजिक परिवेश बेटी को पराया धन कह कर न केवल उसके प्रति अपनी रूढि़वादी मानसिकता का परिचय देता है बल्कि उसके के लिए वह लगाव व प्रेम उडेलने में भी पीछे रह जाता हैं जिसकी की वह सही मायने में हकदार होती है। वास्तविक सच तो यह है कि बेटी के जन्म लेने पर समाज उस गर्म जोशी के साथ स्वागत क्यों नहीं कर पाता जितना हम अक्सर बेटे के आने की खुशी में करते हैं। दुर्गा व लक्ष्मी की पूजा करने वाले हमारे समाज में बेटियों के प्रति व्याप्त यह मानसिकता समझ से परे लग रही है। लेकिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का झंडा गाडने वाली हमारी बेटियों के प्रति समाज की व्याप्त रूढि़वादी मानसिकता में व्यापक बदलाव लाने का समय आ गया है। 
वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सरकारी प्रयासों से बेटियों को समाज में स्थापित करने तथा उन्हे वह मान सम्मान दिलाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं जिनकी वह हकदार है। बात विभिन्न सरकारी योजनाओं की हो या फिर पढ़ाई लिखाई से लेकर सरकारी नौकरियों में तरजीह देने की। इन सब प्रयासों के चलते भले ही आज समाज में बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा के प्रकाश तक हमारा समाज जागरूक अवश्य हो रहा है, लेकिन क्या सही मायने में लोगों की मानसिकता में वह बदलाव आ पाया है जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं? कहीं ऐसा तो नहीं की सख्त कानूनी प्रावधानों के चलते समाज की सोच व भूमिका महज कन्या भ्रूण हत्याओं सहित बेटियों व महिलाओं के प्रति हो रहे सामाजिक कुकृत्यों पर पर्दा लाडने मात्र तक ही सीमित होकर तो नही रह गई है? भले ही आज हमारी बेटियां नितदिन आगे बढ़ रही हैं लेकिन उसी समाज में बेटियों की घटती संख्या हमारे माथे पर चिंता की सिकन भी खींच रही हैं। लेकिन ऐसे में अब वक्त आ गया है कि समाज को बेटियों के प्रति व्याप्त उन कारणों की तह तक जाना होगा जो रूढिवादी सामाजिक मान्यताओं व मानसिकता से ग्रस्त सोच के बदलाव में अक्सर रोडा बन कर खडे हो जाते हैं।
कानूनी स्तर पर बेटियों को संपति में बराबर हक, समाज में आगे बढऩे के लिए बेहतरीन अवसर मिले इसके लिए समाज के हर तबके को आगे आना होगा। ऐसे में बात शासन व प्रशासन की हो या फिर परिवार व समाज में समान अवसर प्रदान करने की, इस दिशा में समय-समय पर समाज सुधारकों, बुद्धिजीवियों, स्वयं सेवी व गैर सरकारी संगठनों तथा सरकार के सामूहिक प्रयासों के कारण आज महिलाएं आगे आ भी रही हैं तथा कई मामलों में बेटियों ने समाज में अपने आपको स्थापित भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी बेटियों के प्रति व्याप्त दोयम दर्जे वाली मानसिकतायुक्त गंभीर व अति संवेदनशील मुददे पर व्यापक चर्चा करने की पूरी गुंजाईस दिख रही है। 
भले ही व्यापक जन जागरूकता के कारण आज बेटियों के प्रति हीन भावना दिखाना सामाजिक दृष्टिकोण से एक असभ्य माना जाने लगा है। लेकिन अभी भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगें जो इस बात की ओर ईशारा कर रहे हैं कि बेटों की चाहत में हमारा आधुनिक समाज क्या-क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि समाज को उन तमाम कारणों की तह तक जाना होगा जो अक्सर बेटियों के पैदा होने से लेकर उनके लालन-पालन में बाधक का कारण बनते हैं। जिसमें बात चाहे दहेज प्रथा, महिला अत्याचार या फिर परिवार व समाज में उत्तराधिकारी की ही क्यों न हो। ऐसे अनगिनत कारण है जिन पर अब सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कानून का पंजा ढ़ीला होते ही कल फिर बेटों की चाहत में बेटियों के दुश्मन नहीं उठ खडे होंगें इस बात की भी क्या गारंटी है?

(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 15 दिसम्बर, 2016 एवं दैनिक आपका फैसला, 20 जनवरी, 2017 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Saturday, 14 January 2017

युवाओं को स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही कौशल विकास भत्ता योजना

जिला ऊना में अब तक 13,936 युवाओं पर व्यय किए साढे 11 करोड रूपये
जिला ऊना के तहसील अंब के अंतर्गत अलोह गांव की शहनाज बेगम सुपुत्री कवालखान के लिए हिमाचल सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कभी एक तकनीकी कोर्स तक नहीं कर पाने वाली शहनाज बेगम आज न केवल अपने पांव पर खडी हो सकी है बल्कि आसपास की अन्य लडकियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर पा रही है। यह सब हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना के कारण। 
इस बारे शहनाज बेगम का कहना है कि वह शुरू से ही अपने पांव पर खडी होकर न केवल स्वावलंबी बनना चाहती थी बल्कि परिवार को भी आर्थिक तौर पर स्पोर्ट करना चाहती थी। लेकिन घर की आर्थिक सेहत ठीक न होने के कारण वह आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसे प्रदेश सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना का पता चला तो उसने सरकार से मान्यता प्राप्त आईटीआई में सिलाई कढाई व ड्रैस मेकिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। इस दौरान सरकार द्वारा उसे प्रतिमाह एक हजार रूपये का कौशल विकास भत्ता मिलने से न केवल वह कोर्स के दौरान फीस के अतिरिक्त अपने छोटे-छोटे खर्चों को पूरा करने में कामयाब रही बल्कि परिवार पर भी किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पडा। शहनाज बेगम का कहना है कि आज वह कौशल विकास भत्ता योजना के कारण एक कुशल कारीगर बन पाई है तथा अपनी आर्थिकी को सुधारने के साथ-साथ अन्य लडकियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बना पा रही है।
इसी तरह जिला के तहसील घनारी के अंतर्गत गांव मावा सिंधिया की सोनिया सुपुत्री राम किशन के लिए भी कौशल विकास भत्ता योजना जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आई। मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने वाले उनके पिता ने कमजोर आर्थिकी के बावजूद सोनिया को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दिलाई, लेकिन आगे की शिक्षा दिलाना न केवल मुश्किल था बल्कि असंभव सा लग रहा था। जबकि सोनिया किसी संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खडा होना चाहती थी ताकि वह परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर सके। इसी दौरान उसे सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना का पता चला तथा संयुक्ता चौधरी हिमोत्कर्ष तकनीकी संस्थान ऊना में सिलाई-कटाई व पोषाक निर्माण का एक वर्षीय कोर्स में दाखिला ले लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सोनिया ने कुठेडा जसवालां गांव में आठ सौ रूपये प्रतिमाह किराए पर दुकान ली और वस्त्र सिलाई का काम शुरू कर दिया। सोनिया का कहना है कि शुरूआती दौर में इस कार्य में कुछ कठिनाईयां आई लेकिन हिम्मत न हारते हुए आज वह प्रतिमाह दो से तीन हजार रूपये कमा लेती है। साथ ही वह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्रू से स्नातक की पढ़ाई भी कर रही है। 
इसी तरह लालसिंगी गांव के संदीप कुमार ने डीजल मैकेनिक, मोरवढ भटोली के तरूणदीप ने मैकेनिक इलैक्ट्रानिक्स, भटोली के अच्छर ने इलैक्ट्रीशियन, अजौली के सुखविंद्र कपिला ने फिटर ट्रेड, सेंसोवाल के गुरदीप सिंह ने मैकेनिक इलैक्ट्रॉनिक, अंब के रणधीर सिंह व लोअर बढेडा के राकेश कुमार ने कम्प्यूटर में प्रशिक्षण हासिल कर स्वावलंबी बने हैं। यही कहानी जिला के ऐसे सैंकडो युवाओं की है जिन्होने कौशल विकास भत्ता योजना के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण हासिल कर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बने हैं।
कौशल विकास भत्ता योजना के तहत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से कोर्स करने पर सामान्य युवाओं को एक हजार जबकि 50 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वालों को 15 सौ रूपये प्रतिमाह अधिकत्तम दो वर्ष की अवधि के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग की वैबसाईट का भी अवलोकन कर सकते हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला रोजगार अधिकारी ऊना आरसी कटोच का कहना है कि जिला में कौशल विकास भत्ता योजना-2013 के तहत जिला ऊना में वर्ष 2013-14 से लेकर 30 नवम्बर, 2016 तक 13,936 युवाओं को विभिन्न तकनीकी पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर लगभग 11 करोड 58 लाख रूपये की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय ऊना के माध्यम से 8856 जबकि उप-रोजगार कार्यालय अंब के माध्यम से 5080 युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा चुका है।








Friday, 30 December 2016

जिला ऊना में बेटियों को बचाएगी हिमाचल सरकार की मुस्कान

हिमाचल प्रदेश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग में कन्या भ्रूण हत्याओं एवं अन्य कारणों से जहां हमारे समाज में बेटियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हुई है तो वहीं बेटों की चाहत में बेटियों की अनदेखी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है। ऐसे में यदि प्रदेश की पिछली जनगणाओं के आंकडों का विशलेषण करें तो प्रदेश में कन्या शिशु लिंगानुपात में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। प्राप्त आंकडों की बात करें तो प्रदेश में जहां वर्ष 1981 में 0-6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति हजार लडकों पर लडकियों का शिशु लिंगानुपात 971 था जो वर्ष 1991 में गिरकर 951 तथा 2001 में यही आंकडा नौ सौ के नीचे 896 तक जा पहुंचा। भले ही वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में यही लिंगानुपात 906 हो गया हो लेकिन राष्ट्रीय अनुपात 914 के मुकाबले न केवल कम है बल्कि प्रदेश के कई जिलों में प्राप्त आंकडों के कारण स्थिति को ओर भी भयावह बना दिया है। 
राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाया गया जिसके तहत देश भर के उन चुनिंदा जिलों को शामिल किया गया है जहां बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले लगातार कम होती गई है। इसी अभियान के तहत जहां प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना को शामिल किया गया तो वही दूसरे चरण में जिला कांगडा व हमीरपुर को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में बेटियों के प्रति समाज में व्यापक जन जागरूकता लाने तथा कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्वयं पहल करते हुए मुस्कान योजना को प्रारंभ किया। मुस्कान योजना को पहले चरण में प्रदेश के सात जिलों चंबा, किन्नौर, लाहुल व स्पिति, कुल्लू, शिमला, सिरमौर तथा सोलन में आरंभ किया गया तो वहीं अब इस योजना को प्रदेश के शेष बचे जिलों में भी प्रारंभ कर दिया गया जिसमें कन्या शिशु लिंगानुपात की दृष्टि प्रदेश के अति संवेदनशील जिला ऊना भी शामिल है। 
ऐसे में वर्ष 2011 के आंकडों की बात करें तो जिला ऊना में जहां कन्या शिशु लिंगानुपात 870 दर्ज किया गया है जो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम आंका गया था। लेकिन जिला में चले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जहां स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के मुताबिक शिश ुलिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हुई है तो वहीं प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से बेटियों के प्रति व्यापक जागरूकता भी आई है। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद जिला ऊना प्रदेश का एक सीमावर्ती जिला होने के कारण जहां पडोसी राज्यों में कन्या भ्रूण हत्याओं की घटनाओं के कारण शिशु लिंगानुपात को प्रभावित किया है तो वहीं कानूनी शिकंजा भी ऐसे कुकृत्य करने वालों को आसानी से अपनी पकड़ में नहीं ले पाता है। 
ऐसे में प्रदेश सरकार की मुस्कान योजना जहां जिला में कन्या शिशु लिंगानुपात में व्यापक सुधार लाने तथा कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने में कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में गर्भावस्था के दस सप्ताह के दौरान पंजीकरण करवाना अनिवार्य बनाया गया है तो वहीं आंगनवाडी कार्यकत्र्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य या उप स्वास्थ्य केन्द्र में भी पंजीकृत करवाया जाएगा। सबसे अहम पहेलु तो यह है कि आंगनवाडी कार्यकत्र्ताओं के सहयोग से गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगातार ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों में पहले से ही एक या दो लडकियां हैं उन परिवारों को महिला की गर्भावस्था की स्थिति के दौरान अति संवेदनशील श्रेणी में रखा जाएगा तथा आंगनवाडी वर्कर्ज के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसी योजना के अंतर्गत पंचायतों के पिछले पांच वर्षों के जन्म पर शिशु लिंगानुपात के आंकडे भी एकत्रित किए जाएंगें तथा जिन पंचायतों में कन्या शिशु लिंगानुपात की दर में लगातार कमी पाई जाती है तो ऐसी पंचायतों को रेड अलर्ट पर रखा जाएगा।
मुस्कान योजना के तहत बेटियों के प्रति व्यापक जन जागरूकता लाने के लिए कम कन्या लिंगानुपात वाली पंचायतों को चिन्हित कर जहां नवविवाहित जोडों को परामर्श के माध्यम से जागरूक किया जाएगा तो वहीं व्यापक जन जागरूकता लाने के लिए जगह-जगह जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जिला में गुडडा-गुडडी बोर्ड के माध्यम से प्रमुख जगहों पर नवजात कन्याओं व बेटियों की संख्या को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जबकि पंचायत में पैदा होने वाली नवजात कन्याओं के अभिभावकों को मुख्य मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बधाई पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा नवजात कन्याओं के नाम पर विभिन्न तरह की बचत योजनाओं में खाते खोलने जैसे सुकन्या समृद्धि योजना खाता, आरडी या एफडी इत्यादि बारे प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत में वर्ष में कम से कम तीन बार बालिका दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी पीएनडीटी) अधिनियम, घरेलु हिंसा अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट, दहेज निरोधक कानून सहित अन्य महिला अधिकारों व कानूनों तथा कल्याण के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं बारे भी व्यापक जन जागरूकता लाई जाएगी।
इस तरह जिला ऊना में गत दो वर्षों से चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ-साथ अब प्रदेश सरकार की मुस्कान योजना भी लिंगानुपात में सुधार लाने, नवजात कन्याओं को बचाने तथा बेटियों के प्रति व्यापक जन जागरूकता लाने में कारगर साबित होगी। ऐसे में जिला प्रशासन व यहां के लोगों की व्यापक जन सहभागिता से वह दिन दूर नहीं होगा जब जिला ऊना प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के उन चुनिंदा जिलों में शुमार होगा जहां बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले कमतर नहीं रहेगी।

(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 27 दिसम्बर, 2016 एवं दैनिक आपका फैसला, 9 जनवरी, 2017 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Saturday, 17 December 2016

भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक मानसिकता बदलेगी

भारत में भ्रष्टाचार व कालेधन को लेकर आजकल कोहराम मचा हुआ है। 8 नवम्बर के बाद देश में बंद हुए एक हजार व पांच सौ रूपये के नोटों के चलते हर तरफ  मानो अफरातफरी का माहौल व्याप्त है। समाज के हर वर्ग का व्यक्ति बंद हुए नोटों के चलते जहां बैंकों व डाकघरों के बाहर पुराने नोटों को जमा करने व बदलवाने के लिए घंटों कतारबद्ध हो रहे हैं तो वहीं काली कमाई कर लाखों-करोडों दबा बैठे लोगों की मानों रातों-रात पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। खैर ये सब जो हुआ इसके पीछे भारत सरकार का निर्णय लेने के कारण कुछ भी रहे हों। लेकिन ऐेसे माहौल मेें अब एक ही प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक मानसिकता में बदलाव आ पाएगा? क्या भ्रष्टाचार के विरूद्ध इस लडाई में हमारी कार्य संस्कृति, स्वच्छ, पारदर्शी व जबावदेह बन पाएगी? क्या लोगों के आचरण व व्यवहार में वह परिवर्तन आ पाएगा जिसकी आज देश को सख्त दरकार है? 
लेकिन ऐसे में अब प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या? क्या महज चंद रूपयों की खातिर नियमों की उलंघना करना या फिर गलत तरीके से राज्य व्यवस्थाओं के विरूद्ध कार्य करते हुए चल व अचल संपति को एकत्रित करना मात्र है। वास्तव में भ्रष्टाचार इन सब बातों से भी कहीं आगे बढक़र है जो सीधा व्यक्ति विशेष के आचरण व व्यवहार से जुडा मसला है।
हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कहीं न कहीं लडता है, जूझता है या फिर यूं कहें कि विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। बात चाहे बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर टिकट हासिल करने की हो या फिर सरकारी कार्यालयों में कार्यों के निपटान से लेकर बाजार से जरूरी चीजों की खरीदफरोख्त की हो। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन व दिनचर्या से जुडे इन छोटे-छोटे कार्यों के लिए या तो वह किसी ऊंची पहुंच की तलाश में जुट जाता है या कुछ ले देकर जल्द निपटाने में ही भला चाहता है। जबकि हमारी बाजारी व्यवस्था के कडवे अनुभव उपभोक्ताओं की खून पसीने की कमाई पर कई बार भारी पड जाते हैं। लेकिन भ्रष्ट आचरण व व्यवहार की इस विषवेल में जहां देश का आम नागरिक मनमसोस कर रह जाता है तो वहीं इसका सीधा असर हमारी कार्य संस्कृति व व्यवस्था पर भी पडता है। लेकिन अब सवाल यह खडा होता है कि समाज का एक तबका लाइन व सिस्टम में खडा होकर कार्य करवाने को अपनी हैसियत के विरूद्ध अपनी तौहीन समझता है या फिर ऐसा करके वह समाज में अपनी धौंस जमाता है। 
अब आप दिनचर्या में से ही बैंकों या अस्पतालों का ही उदाहरण ले लीजिए। जहां पहुंच व जान पहचान से दूर व्यक्ति घंटों लाईन पर खडा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है तो वहीं ऊंची पहुंच व रसूखदार व्यक्ति सेटिंग या चालाकी से अपना काम निकलवा लेता है। कई बार तो आलम यह हो जाता है कि जहां सही व्यक्ति भ्रष्टाचारियों से लडते-2 कहीं कोसों दूर पीछे रह जाता है तो वहीं व्यवस्था का दम घोटने वाले ही निर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब आप क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगें? वास्तव में भ्रष्टाचार के पोषक महज समाज के चंद लोगों को ही नहीं कहा जा सकता बल्कि इसे बढावा देेने में समाज को भी कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि समाज के हर वर्ग चाहे वह किसी भी स्तर या हैसियत का हो, भ्रष्टाचार की इस सामाजिक लडाई में न केवल सबको एक ही पंक्ति में लगना होगा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज व सिस्टम के प्रति जबावदेह भी बनना होगा। 
भ्रष्टाचार के लिए महज चंद लोगों के गले में भ्रष्टाचारी होने का तमगा लटका देने से न तो समाज पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा न ही सामाजिक व्यवस्था का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर वर्ग, व्यक्ति, संस्था चाहे वह निजी हो या फिर सरकारी अपनी कार्य संस्कृति में पूरी पारदर्शिता के साथ व्यापक बदलाव लाते हुए समाज के प्रति जबावदेह बने। साथ ही वक्त आ गया है कि समाज में आम व खास के मध्य की उस दीवार को ध्वस्त करने का जो अक्सर भ्रष्ट आचरण में पोषक का कारण बनती है। इन सबसे अधिक जरूरी है कि भ्रष्टाचार की इस लडाई में दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाए प्रत्येक व्यक्ति को आत्म निरीक्षण कर स्वयं से पहल करने की। 
यह समझ लीजिए जिस दिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार व भ्रष्ट आचरण के प्रति अपनी सोच में बदलाव ले आएगा उस दिन खुद व खुद हमारा सामाजिक ढ़ांचा व कार्य संस्कृति भी बदल जाएगी। तो क्या राष्ट्र व समाजिक हित में भ्रष्टाचार की इस बुराई के विरूद्ध आप स्वयं से शुरूआत कर रहे हैं?

(साभार: दैनिक दिव्य हिमाचल, 17 नवम्बर, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Friday, 18 November 2016

औद्योगिकरण की राह में अग्रसर जिला ऊना

हिमाचल प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योगों का इतिहास क्रमबद्ध नहीं रहा। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उद्योगपतियों को यहां उद्योग स्थापित करना घाटे का सौदा लगता था। तकनीकी मार्गदर्शन तथा सुनियोजित औद्योगिक नीति का अभाव भी उद्योगों के विकास में बाधक रहे। इन तमाम कठिनाईयों को अनुभव करते हुए प्रदेश सरकार ने सन् 1967 में एक नीति के तहत लघु उद्योगों के पंजीकरण का विकेन्द्रीकरण करते हुए जिला स्तर पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई, जिससे उद्यमियों को सहायता, सुझाव तथा मार्गदर्शन भी प्राप्त होने लगा।
वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश ने विविध उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए नए नियम बनाए और उदार सहायता नीति को अपनाने के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों का चयन कर उन्हे औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत हर जिला में एक क्षेत्र का चयन किया गया। ऊना जिला में प्राथमिकता के आधार पर मैहतपुर को चयनित किया गया। होशियारपुर-ऊना-नंगल सडक़ पर जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित मैहतपुर में 109 एकड़ भूमि का चयन किया गया। वर्ष 1974 में औद्योगिक दृष्टि से गगरेट जिला का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान बना। यह ऊना से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर होशियारपुर-धर्मशाला सडक़ पर स्थित है। सोलन के बाद प्रमुखता से प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर उभरने वाले इस जिला में मैहतपुर तथा गगरेट के पश्चात विकसित होने वाले औद्योगिक स्थानों में टाहलीवाल, धमांदरी तथा अंब शामिल हैं।
केन्द्र सरकार द्वारा 07 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश के लिए घेाषित विशेष औद्योगिक इकाईयों के 1,734 विभिन्न अस्थाई पंजीकरण में 497 लघु उद्यम, 1,148 सूक्ष्म तथा 89 मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल थे। इससे लघु उद्योगों में 856.04 करोड रूपये का निवेश से 20,645 व्यक्तियों, सूक्ष्म उद्योगों में 422.14 करोड रूपये का निवेश से 20,334 व्यक्तियों तथा 7752.48 करोड़ रूपये के निवेश से 45,001 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस तरह इन उद्योगों की स्थापना से ऊना में कुल 9030.66 करोड़ रूपये के निवेश से 88,980 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 
प्रदेश की शिवालिक पहाडियों के अंचल में बसा जिला ऊना समय के साथ-साथ प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। जिला में जिस तेज गति के साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है उसी का ही नतीजा है कि आज ऊना विकास के पथ पर सरपट दौड रहा है। औद्योगिकरण की बात करें तो आज जिला ऊना में 2367 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत है। जिसमें 2174 सूक्ष्म, 170 छोटी तथा 23 मध्यम व बडी इकाईयां शामिल हैं। इन छोटी बडी औद्योगिक इकाईयों में लगभग 1775 करोड रूपये का निवेश हुआ है। जिनके माध्यम से 15346 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिसमें से 13670 हिमाचली शामिल हैं। मैहतपुर, टाहलीवाल, गगरेट, बसाल, अंब व जीतपुर बाथडी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्रीमिका, नेस्ले, ल्यूमिनस पॉवर टैक्रॉलॉजी, हिम सिलेंडर, सुखजीत एग्रो, प्रीतिका ऑटो कैटस, एमबीडी प्रिंट ग्राफिक्स जैसी अनेक नामी कंपनियां जिला में कार्यरत हैं।
अगर गत साढ़े तीन वर्षों की ही बात करें तो जिला में औद्योगिकरण की दिशा में न केवल कई अहम निर्णय लिए गए बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। प्रदेश सरकार की विकासोन्मुख सोच का ही नतीजा है आज जिला ऊना के पंडोगा में 150 करोड रूपये की लागत से 1570 कनाल भूमि पर एक नया अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है तो वहीं देहलां-दुलैहड-इसपुर-गगरेट क्षेत्र को भी औद्योगिक कॉरीडोर के तहत शामिल किया गया है। जिससे इन क्षेत्रों में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास को बल मिलेगा तो वहीं नए उद्योग स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 
जिला में औद्योगिक अधोसंरचना को विकसित करने तथा इससे जुडी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम प्रोजैक्टस को शुरू किया है। जिनमें नंगल से टाहलीवाल बाथडी तक प्राकृतिक गैस पाइप लाईन के तहत लगभग अढ़ाई करोड रूपये का एक प्रोजैक्ट, बाथू में 4.46 करोड रूपये की लागत से लेबर हॉस्टल का निर्माण, बाथू में ही 10.08 करोड रूपये की लागत से कॉमन फैसिलिटी सैंटर शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंगा में 51 एकड भूमि में लगभग 250 करोड रूपये की लागत से फूड पार्क तथा ठठल में 65 एकड क्षेत्र में 103.90 करोड रूपये की लागत से हिमाचल कपडा पार्क भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 
ऊना जिला में गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों के माध्यम से 118 मामलों में दो करोड रूपये से अधिक की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई गई है। जिनमें वर्ष 2013-14 के दौरान 32 मामलों में 54.77 लाख, वर्ष 2014-15 के दौरान 37 मामलों में 57.35 लाख तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 49 मामलों में 90.12 लाख रूपये की राशि शामिल है। इसी दौरान 44 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 5 करोड रूपये की राशि बतौर केन्द्रीय उपदान उलब्ध हुई है। जबकि दो इकाइयों को 30 लाख रूपये की राशि बतौर ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी मिली है।
वर्तमान में जिला में कार्यरत औद्योगिक क्षेत्रों की बात करे तो मैहतपुर में 902 कनाल भूमि में 158 प्लाटस आंवटित किए गए हैं जिनमें 135 इकाईयां, टाहलीवाल में 726 कनाल में 184 प्लॉटस आवंटित किए हैं जिनमें 174 इकाईयां स्थापित हैं। इसी तरह जहां गगरेट औद्योगिक क्षेत्र की 1109 कनाल भूमि में 75 प्लाटस आवंटित किए गए हैं जिनमें 61 इकाईयां तो वहीं अंब औद्योगिक क्षेत्र की 1059 कनाल क्षेत्र में 30 प्लाटस आवंटित किए गए हैं जिनमें 18 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं। जबकि 244 कनाल बसाल औद्योगिक क्षेत्र में 41 प्लाटस में दो तथा जीतपुर बाथडी की 235 कनाल भूमि में 27 प्लाटस आवंटित कर तीन इकाईयां स्थापित हुई हैं।
जिला में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 15.15 करोड रूपये की राशि व्यय कर अजौली-लालूवाल वाया टाहलीवाल सडक़ को बेहतर बनाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में सडकों के सुदृढिकरण पर 2.15 करोड जबकि मैहतपुर क्षेत्र में 1.61 करोड रूपये की राशि व्यय की गई है। गोंदपुर जयचंद में 1.78 करोड रूपये की लागत से औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। साथ ही जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पालकवाह में लगभग 18 करोड रूपये की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। 
इसके अलावा टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में सडक के किनारे जल निकासी एवं सिवरेज सिस्टम के तहत प्रथम व द्वितीय फेज में 2.15 करोड रूपये जबकि गगरेट औद्योगिक क्षेत्र में एक करोड रूपये की राशि व्यय की गई है। जिला के खडड गांव में बहुउदेश्यीय सुविधा केन्द्र की स्थापना को लेकर एक करोड, घालूवाल व सलोह में रैहन बसेरा के निर्माण कार्यों के लिए 50-50 लाख रूपये की राशि व्यय की जा रही है। साथ ही सामुदायिक केन्द्र पंडोगा, गोंदपुर जयचंद, सिंगा व हलेडा के निर्माण कार्यों के लिए भी 25-25 लाख रूपये की राशि प्रथम चरण में स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बाथू, बाथडी, गोंदपुर जयचंद, टाहलीवाल, सिंगा, ईसपुर, भडियारा, हलेडा, बालीवाल, लालूवाल, मैहतपुर में ख्खूबसूरत शैली में रेन शैल्टरों के निर्माण कार्य के लिए भी औसतन 10-15 लाख रूपये की राशि मुहैया करवाई गई है। औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के विकास पर भी उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए भी करोडों रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें रास्तों व गलियों का निर्माण इत्यादि प्रमुख कार्य शामिल हैं।
इस तरह जिला ऊना में वर्तमान सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान औद्योगिक अधोसंरचना के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए गए अहम निर्णयों से न केवल जिला में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाने से प्रदेश सहित जिला ऊना के शिक्षित युवाओं को सीधे व परोक्ष तौर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगें।

 
 (साभार: हिमप्रस्थ, सितम्बर-अक्तूबर विशेषांक, 2016 में प्रकाशित)                                                             

Thursday, 13 October 2016

नाग नावणा देवता मंदिर, डोबरी सालवाला पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के कोने-कोने में जहां देव आस्था से लोगों की संस्कृति व परम्पराएं जुड़ी हैं तो वहीं यहां की देव संस्कृति इसको प्रमाणित भी करती है। इन्हीं देव आस्थाओं में से एक है सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र डोबरी सालवाला स्थित नाग नावणा देवता मंदिर। मंदिर के पुजारी के अनुसार नटनी के श्राप से सिरमौर रियासत की पुरानी राजधानी सिरमौरी ताल जहां गिरि नदी में आई भंयकर बाढ़ के चलते पूरी तरह से नष्ट होकर खण्डहर बन गई तो वहीं सिरमौर रियासत का राजवंश भी खत्म हो गया था।
किंवदन्ति है कि एक बार किसी नटनी ने तत्कालिन राजा सिरमौर मदन सिंह से शर्त लगाई कि वह कच्चे सूत के धागे (रस्सी) पर टोका से पोका तक नाचते हुए गिरि नदी को पार करेगी। जिसकी एवज में राजा सिरमौर ने अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का वायदा किया। ऐसे में जब नटनी शर्त के अनुसार गिरि नदी पार करने ही वाली थी तब राजा व उसके सहयोगियों के दिलों में खेाट पैदा हो गया और धागे (रस्सी) को बीच में ही काट दिया, ऐसे में नटनी ने मरते-मरते राजा को श्राप दिया ‘आर टोका पार पोका बीच में बह जाए सारे सिरमौर के लोका‘। कहते हैं कि नटनी के इस श्राप के चलते सिरमौर रियासत की राजधानी सिरमौरी ताल गिरि नदी में आई भयंकर बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी।
नाग देवता मंदिर का दृश्य
जनश्रुति है कि इसके बाद रियासत को पुनः स्थापित करने के लिए तब रियासत के राजपुरोहित व ज्योतिषियों ने जैसलमेर के राजा (जिनके पास तीन रानीयां थी) से अपनी एक रानी को सिरमौर भेजने का निवेदन किया ताकि रानी से होने वाली संतान राज्य का शासन सम्भाल सके। तब राजा ने अपनी एक रानी जो गर्भवती थी उसे सिरमौर भेजा। इसके बाद रानी जो गर्भवती थी वह सिरमौरी ताल की ओर चल पड़ी लेकिन बीच रास्ते में ही प्रसव पीडा शुरु हो गई तथा ढ़ाक (पलाश) के पेड़़ (वर्तमान नाग देवता स्थान) के नीचे पहले नाग देवता निकले उसके बाद एक सुन्दर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम बदन सिंह रखा तथा ढ़ाक के पेड़ (पलाश) के नीचे पैदा होने पर ढ़ाक प्रकाश भी कहलाया। ऐसे में एक बार फिर सिरमौर रियासत का राजवंश चल पडा। 
लेकिन कहते है कि नई रियासत बस जाने के वर्षों बाद राज परिवार को नाग देवता का दोष लगा। एक दिन नाग देवता ने राज परिवार के सदस्य को स्वपन में दर्शन दिए कि आपकी राजधानी तो बस चुकी तथा स्वयं तो आराम से रह रहे हैं परन्तु मेरे मंदिर का निर्माण अब तक नहीं किया गया है तथा मुझे ढ़ाक के पेड़ में शरण लेनी पड़ रही है। तदोपरान्त लगभग 1000 वर्ष पहले राज परिवार ने ढ़ाक के पेड (नाग देवता के जन्म स्थान) के पास नाग देवता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहते है तभी से ही सिरमौर रियासत की महिलाएं व राज परिवार नाग देवता का परम भक्त रहा तथा नाग देवता को वह अपने कुल इष्ट देवता की तरह पूजते रहे हैं।लेकिन जानकार कहते हैं कि सैंकड़ों वर्ष पहले मंदिर के साथ लगते कंडेला की पहाड़ियों, जंगलों व साथ लगती दुपहरिया खड़ड से भारी भू-स्खलन होने के कारण यह प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर भारी मलबे के नीचे दब गया था। परन्तु कुछ वर्ष पहले की गई खुदाई में प्राचीन काल की 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य की मूर्तियां व मंदिर के पुख्ता सबूत मिले हैं। पुरात्व विभाग की टीम ने खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों की जाॅंच की तथा इनका पंजीकरण कर इन्हें मंदिर के अन्दर व बाहर रखा गया है। जानकारों के अनुसार यहां खुदाई के दौरान प्राचीन काल की लगभग 60-65 मूर्तियां मिली हैं, जिनकी लंबाई लगभग एक फुट से लेकर चार फुट तक है। इन प्राचीन मूर्तियों में ब्रह्मा, कुंड़ल, सुदर्शन, चक्रधारी, लक्ष्मी नारायण दरबार, गणेश, सदाशिव, सूर्यदेव, कुम्म कलश, कार्तिक, विष्णु शेषनाग, शिव-पार्वती इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में यह मंदिर प्राचीन व ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत उदाहरण है। 
यहां पर दशहरे के दिन चार दिवसीय मेला लगता है। इस मेले में आसपास क्षेत्रों के साथ-साथ पडोसी राज्यों उतराखंड व हरियाणा के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। परम्परा के अनुसार दशहरा उत्सव के एक दिन पहले नाग देवता की पालकी कोटगा गांव से आती है तथा पांचवें दिन वापिस चली जाती है। तब तक यहां मेले का आयोजन चलता रहता है तथा लोग नाग देवता के दर्शन प्राप्त करते हैं। यही नहीं परम्परा के अनुसार लोग अनाज जैसे गेहॅूं व मक्की इत्यादि की नई फसल, जिसे यहां के लोग फसलनामा भी कहते को भी चढ़ाने आते हैं। बरसात के दिनों में मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। इस मंदिर के साथ ही लक्ष्मी नारायण, काली माता व माॅं बाला सुंदरी के मंदिर भी हैं। वर्तमान में इस मंदिर का संचालन नाग देवता समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका गठन वर्ष 2000 में किया है। समिति ने श्रद्धालुओं के ठहरने हेतू दो कमरों का निर्माण तथा पीने के पानी का भी उचित प्रबंध करवाया है।
यह ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर पांवटा साहिब से लगभग 12 कि0मी0, नाहन से 58 कि0मी0 तथा देहरादून से भी 58 कि0मी0 की दूरी पर है। यह स्थान वर्ष भर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून ही है।

Friday, 30 September 2016

बढते साइबर अपराध सावधानी की जरूरत

सूचना तकनीक की 21वीं सदी में जहां कम्प्यूटर व मोबाइल आधारित टेक्रालॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है तो वहीं इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से हमारी दिनचर्या व कामकाज में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर के साथ-साथ मोबाइल में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आज सोशल मीडिया व नेटवर्किग साइटस का इस्तेमाल करने वालों का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट क्रांति की हकीकत तो यह है कि जैसे-जैसे इसकी पहुंच समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो रही है उसी गति से न केवल कंप्यूटर एवं मोबाइल फोन आधारित सूचनाओं के आदान-प्रदान की गति बढी है बल्कि सोशल नेटवर्किग साइटस जैसे फेसबुक, टवीटर, ब्लॉगस, इंस्टाग्राम, टंबलर, लिंकडन, यू-टयूब इत्यादि का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया सहित भारत में नितदिन डिजिटल क्रांति का ही परिणाम है कि आज बैंकिंग, व्यापार सहित ऑन लाइन शापिंग के लिए डेबिट व क्रेडिट कॉर्ड के साथ-साथ अन्य तरह के लेन देन व सूचनाओं के आदान प्रदान में भी इंटरनेट का प्रयोग बढा है। ऐसे में भले ही इंटरनेट के बढते इस्तेमाल के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ-साथ आम जीवन के विभिन्न कार्यों के निपटान में सुविधा हो रही हो लेकिन उतनी ही तेजी के साथ साइबर अपराधों ने हमारी राह में मुश्किलें भी खडी कर दी हैं।
ऐसे में यदि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी 2015 के आंकडों का विश्लेषण करें तो देश में वर्ष 2014 के मुकाबले 2015 में साइबर अपराधों के मामलों में काफी वृद्धि दर्ज हुई है। प्राप्त आंकडों के आधार पर वर्ष 2014 में 9622 साइबर अपराध के मामलों के मुकाबले वर्ष 2015 में यह आंकडा बढक़र 11562 हो गया है जिसमें लगभग 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि साइबर अपराध से जुडे मामलों में वर्ष 2014 में गिरफतार 5752 लोगों के मुकाबले वर्ष 2015 में यह आंकडा 8121 हो गया है जिसमें भी लगभग 41.2 फीसदी की बढौतरी दर्ज हुई है। ऐसे में यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी वर्ष 2014 में 38 मामले साइबर अपराध के सामने आए थे तथा 2015 में यह आंकडा बढक़र 50 हो गया है जिसमें लगभग 31.6 फीसदी की बढ़ौतरी दर्ज हुई है जबकि प्रदेश में वर्ष 2014 में साइबर अपराध को लेकर 16 गिरफतारियों के मुकाबले वर्ष 2015 में 38 गिरफतारियां हुई है जिसमें भी लगभग 137.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। 
साइबर अपराध में सूचना प्रौद्योगिकी कानून (सेशोधित)-2008 की बात करें तो इस कानून की विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष-2015 में कुल 8045 मामले दर्ज हुए हैं जिसमें कंप्यूटर डाक्यूमेंट के साथ छेडछाड के 88, आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत 6567 मामले दर्ज हुए जिसमें 66ए के तहत 4154, 66 बी के तहत 132, 66सी के तहत 1081, 66 डी के तहत 1083 तथा 66 ई के तहत 117 मामले शामिल हैं। इसी दौरान साइबर आतंकवाद से जुडे 13 जबकि आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत 816 मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 67ए के तहत 792, 67बी के तहत आठ तथा 67सी के अंतर्गत 16 मामले शामिल हैं।
ऐसे में जिस तेज रफतार के साथ हमारा इंटरनेट व इससे जुडी सोशल नेटवर्किग का इस्तेमाल बढ रहा उतनी ही रफतार के साथ लोग साइबर अपराध के शिकार भी होते जा रहे हैं। जिसमें बात चाहे ई-मेल या मोबाइल फोन के माध्यम से सूचनाओं के गलत आदान-प्रदान की हो या फिर कंप्यूटर को हैक करके जरूरी सूचनाओं को चुराने की हो। बात यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इंटरनेट के माध्यम से कई बार किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रचार-प्रसार कर दिया जाता है तो कई बार फर्जी ई-मेल, फेसबुक, टवीटर, ब्लॉगस इत्यादि के खाते बनाकर गलत प्रचार-प्रसार एवं धोखधडी या बेईमानी इत्यादि की जाती है। इस तरह साइबर अपराध को अंजाम देने वाले लोग शायद यह भूल कर बैठते हैं कि उनकी इन घटनाओं को न तो कोई देख रहा है न ही जान पा रहा है कि वह ऐसा करने वाला कौन व्यक्ति है। परन्तु साइबर अपराध करने वाले यह भूल जाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधित)-2008 के तहत सजा का सख्त प्रावधान किया गया है।
आईटी एक्ट की धारा 67 में अश्लील सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या संचारित करने के लिए 3-5 साल तक की जेल व 5-10 लाख रूपये तक का जुर्माना जबकि 67ए व 67बी में किसी के आचरण व्यस्क या बच्चा से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित या संचारित या इलैक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5-7 साल की जेल व 10 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 66ए, 66 बी, 66सी, 66डी, 66 ई व 66एफ के तहत यदि कोई व्यक्ति संचार सेवा के माध्यम से आक्रामक संदेश भेजता है, चोरी या बेईमानी से प्राप्त कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, धोखे या बेईमानी से इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से वेशधारण कर धोखाधडी करता है या किसी की प्राइवेसी को भंग करता है तथा साइबर आतंकवाद में भागीदार पाया जाता है तो इन धाराओं के तहत एक से तीन साल तक की जेल, एक से दो लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। 
भले ही माननीय उच्चतम न्याायालय ने धारा 66ए को निरस्त कर दिया हो लेकिन अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत साइबर अपराधियों को पकडने के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में हमारे देश में इंटरनेट क्रांति के चलते जहां सूचनाओं के आदान-प्रदान व संप्रेषण में सहूलियत हुई है तो वहीं बढते साइबर अपराधों  ने मुश्किलें भी खडी कर दी है। ऐसे मेें जहां हमें साइबर अपराधियों से सावधान रहने की जरूरत है तो वहीं सूचना तकनीकी कानून की जानकारी होना भी लाजमी हो जाता है ताकि कल हमें किसी भी तरह की साइबर अपराध से जुडी परेशानी न उठानी पडे।


(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 15 सितम्बर, 2016 एवं हिमाचल दिस वीक, 17 सितम्बर, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Saturday, 10 September 2016

सडक दुर्घटना के पीडितों व घायलों की खुलकर मदद करें

सडक़ दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले व्यक्तियों की सूची में भारत का स्थान दुनिया में सबसे ऊपर है। भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख से अधिक सडक दुर्घटनाएं होती है जिनमें लगभग डेढ लाख लोगों की जान चली जाती है जबकि लाखों घायलों को यह सडक दुर्घटनाएं जीवन भर का दर्द दे जाती है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आंकडों के आधार पर देश में प्रतिदिन 1374 सडक़ दुर्घटनाओं में 400 लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इन सडक दुर्घटनाओं के शिकार कई लोगों की मौत इसलिए भी हो रही है क्योंकि सडक दुर्घटनाओं के शिकार घंटों सडकों पर पडे रहते हैं लेकिन नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई मदद को आगे नहीं आ पाता है। ऐसे में सडक दुर्घटनाओं के शिकार कई लोग घावों को न सह पाने तथा समय पर प्राथमिक उपचार न मिल पाने के कारण तडपते हुए मौत के आगोश में समा जाते हैं। 
इस संदर्भ में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि सडक दुर्घटना स्थल के आसपास खड़े लगभग 88 फीसदी लोग कानूनी पचडों और पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए दुर्घटना से पीडित लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। जिसका प्रमुख कारण पुलिस द्वारा बार-बार प्रश्न पूछे जाने, न्यायालय द्वारा बार-बार समन देने तथा गैर-इरादतन दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए मुकदमा चलाए जाने के डर से दुर्घटना स्थल के आसपास से गुजरने वाले लोग पीडित की मदद करने से गुरेज करते हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले के तहत अब सडक दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की मदद करने वालों के बचाव में कई कडे निर्देश जारी किए हैं। 
उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी इन निर्देशों के तहत किसी भी सडक़ दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है तथा उन्हे अस्पताल से तुरन्त जाने की अनुमति दे दी जाएगी और इनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा सिवाय प्रत्यक्षदर्शी के जिसे भी पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा। सडक दुर्घटना के पीडितों की मदद के लिए आगे आने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अपने तरीके से ऐसे भले आदमी को ईनाम या मुआवजा देने का प्रावधान भी कर सकती है। बाईस्टैंडर या गुड समेरिटन किसी सिविल एवं आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सडक़ पर घायल व्यक्ति के लिए पुलिस या आपातकालीन सेवा के लिए सूचना देने पर भले आदमी को फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से उ पस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है बल्कि ऐसी सूचना देने को स्वैच्छिक व वैकल्पिक बनाया गया है। 
इन्ही निर्देशों के तहत उन सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जो सडक दुर्घटना पीडितों की मदद के लिए आगे आए किसी भले आदमी को अपना नाम या व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए बाघ्य करेंगें। यदि इस संदर्भ में कोई बाईस्टैंडर या भला आदमी स्वैच्छिक तौर पर दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का उल्लेख करता है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार यह सुनिश्चित बनाए कि उसे उत्पीडित या धमकाया न जाए। साथ ही भले आदमी को उत्पीडऩ या असुविधा से दूर रखने के लिए पूछताछ के दौरान विडियो कांफ्रेंसिंग का विस्तृत रूप से इस्तेमाल किया जाए।
न्यायालय ने यह निर्देश भी जारी किए हैं कि यदि कोई भला व्यक्ति किसी सडक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पताल में ईलाज के लिए साथ लेकर आता है तो ऐसे व्यक्ति को वह न तो रोक सकते हैं न ही अस्पताल में पंजीकरण एवं भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग कर सकते हैं बशर्ते वह भला आदमी घायल व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य या सगा संबंधी न हो। ऐसी स्थिति में संबंधित अस्पताल द्वारा घायल का तुरन्त इलाज किया जाए। साथ ही सडक दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में यदि डॉक्टर उचित चिकित्सीय देखभाल व ईलाज करने में कोताही करता है तो ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक विनियम-2002) के अध्याय-7 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस संदर्भ में न्यायालय ने यह निर्देश भी जारी किए हैं कि सभी अस्पताल अपने प्रवेश द्वार में हिंदी, अंग्रेजी सहित स्थानीय भाषाओं में एक चार्टर भी प्रकाशित करें जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि सडक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को उपचार के लिए लाने वाले बाईस्टैंडर या भले व्यक्ति को वह नहीं रोकेंगे तथा न ही घायल व्यक्ति के उपचार के लिए धन जमा कराने के लिए कहेंगें। बल्कि बाईस्टैंडर या भले आदमी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें ऐसे व्यक्तियों को पावती भी उपलब्ध करा सकती हैं तथा ऐसे नेक व्यक्ति बारे जानकारी दूसरे अस्पतालों में भी भेज सकती है।
सडक दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को लेकर माननीय न्यायालय का यही कहना है कि मानव जीवन की रक्षा से सर्वोपरि कोई दूसरा विचार नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात, कुछ भी करके पूर्ववृत स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि मृत व्यक्ति को जीवित करना मनुष्य की क्षमताओं से बाहर है। इसलिए प्रत्येक चिकित्सक सहित पुलिस व इन दुर्घटनाओं से जुडा कोई भी व्यक्ति मामले से जुडी दूसरी औपचारिकताओं को पूरी करने से पहले सर्वप्रथम घायलों के उपचार व जिंदगी बचाने को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करे।



(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 8 सितम्बर, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Wednesday, 24 August 2016

नशाखोरी के खिलाफ समाज का हर व्यक्ति आगे आए

हमारे समाज में नशे के फैलते जहर से न केवल हमारा पारिवारिक व समाजिक ढ़ांचा प्रभावित हो रहा है बल्कि इसकी चपेट में आकर हमारी नौजवान पीढी आए दिन तबाह हो रही है। आज हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जहां इस नशीले जहर ने किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का पति असमय की जीवन के गर्त में धकेल दिया। यही नहीं ऐसे न जाने कितने परिवार होगें जिनके लिए मादक द्रव्यों एवं पदार्थों का यह काला कारोबार जीते जी मौत का कुंआ साबित हो रहा है। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके लिए नशे का यह जहर परिवार की आर्थिकी को तबाह कर कंगाली के स्तर पर ले गया है।
लेकिन अब प्रश्न यह खडा हो रहा है कि आखिर नशीले पदार्थों का यह जहरीला कारोबार करने वाले कौन हैं? क्या हमारा समाज ऐसे लोगों के आगे बौना साबित हो रहा है? या फिर नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ हमारा समाज लडने की पहल ही नहीं कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हम हर समस्या के समाधान की तरह नशे की इस सामाजिक बुराई को लेकर भी हल केवल सरकारी चौखट में ही ढूूंढ रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि नशे की इस बुराई को लेकर समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति यहां तक की हर परिवार को पहल करनी होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है नशे व नशीले पदार्थों के विरूद्ध एक सकारात्मक पहल करने की। जरूरत है ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जो इस काले कारोबार में सैंकडों नहीं बल्कि हजारों युवाओं की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर रहे हैं।
हम यहां यह क्यों भूल रहे हैं कि नशे का यह जहरीला कारोबार करने वाले कोई ओर नहीं बल्कि हमारे ही समाज के वे चंद लोग हैं जो कुछ रूपयों की खातिर हंसते खेलते परिवारों में नशे का यह जहरीला दंश देकर तबाही का मंजर लिख रहे हैं। लेकिन हैरत कि हम ऐसे लोगों के विरूद्ध लडने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। जिसका नतीजा यह है कि आए दिन अफीम, चरस, स्मैक, कोकिन, ब्राउन शुगर, भुक्की इत्यादि जैसे घातक मादक द्रव्यों एवं पदार्थों का काला कारोबार करने वाले हमारे पडोस में आकर दस्तक देकर नितदिन एक नई जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। हमें केवल व्यवस्था को कोसते रहना या फिर समस्या के कारणों के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के बजाए इसे समाज से उखाड फैंकने के लिए मिलकर प्रयास करने होगें। हमें इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए स्वयं से पहल करते हुए अपने परिवार व आसपास के समाज में जागरूकता फैलाकर जहां नशे के इस जहर से लोगों विशेषकर युवाओं को बचाना होगा तो वहीं नशीले पदार्थों के काले कारनामें वालों का पर्दाफाश भी करना होगा।
हमारे समाज के लिए यह एक सुखद पहल ही कही जाएगी कि इस नशे के जहरीले दंश से समाज को बचाने के लिए हमारी सरकार स्वयं आगे आई है। हिमाचल सरकार लोगों को नशे के विरूद्ध जन जागरूकता लाने के लिए 22 अगस्त से 5 सितंबर तक समाज से भांग व अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए एक व्यापक अभियान लेकर आई है। इस अभियान का उदेश्य भी जहां नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति समाज में जन जागरूकता फैलाना है तो वहीं नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए एक चेतावनी भी कही जा सकती है ताकि वह किसी के हंसते खेलते परिवार में यह जहरीला दंश देने से पहले सौ बार सोचे। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने इस गंभीर समस्या के निपटारे के लिए विभिन्न कानूनी पहेलुओं पर भी गंभीरता से मंथन किया है यह आने वाले समय में नशे के जहरीले कारोबारियों के लिए सुधरने व इस काले कारोबार को छोडने का एक मौका भी कह सकते है। 
इस अभियान के माध्यम से जहां समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास उगी भांग व अफीम के पौधों को नष्ट करने के लिए आगे आए तो वहीं इन नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर अपने परिवार व आसपास के समाज में चर्चा करे। इस पुनीत कार्य में शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर महिला व युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायतें, गैर सरकारी व स्वयं सेवी संस्थाएं लोगों को इस अभियान के साथ जोडने तथा इस अभियान का संदेश घर-घर तक पहुंचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। साथ ही हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक समारोहों में परोसे जाने वाले विभिन्न नशीले पेय पदार्थों मसलन शराब इत्यादि के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित करना होगा ताकि नशे के विरूद्ध हमारी इस जंग का हमारे आसपास एक सकारात्मक संदेश जाए। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए हमारे देश में प्रतिवर्ष कुल सडक़ दुर्घटनाओं का दस प्रतिशत का कारण मादक द्रव्य व नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना है।
लेकिन अब प्रश्न यह उठ रहा है कि एक पखवाडे तक चलने वाला यह विशेष भांग व अफीम हटाओ अभियान महज सरकार का समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वहन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के साथ जुडकर सरकार को अपना साकारात्मक योगदान देना होगा। हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिए संविधान ने जहां हमें कई अधिकार दिए हैं तो वहीं समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसका उल्लेख भी किया है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति महज व्यवस्था को कोसने के बजाए अपने संवैधानिक दायित्वों व कत्र्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का हिस्सा बन समाज से नशे के इस जहरीले दंश को उखाड फैंकने में अपना साकारात्मक योगदान दे।

(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 22 अगस्त, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Saturday, 13 August 2016

बिना सेट टॉप बॉक्स 31 दिसम्बर के बाद नहीं देख पाएंगें केबल टीवी

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले केबल टीवी उपभोक्ता अब बिना सेट टॉप बॉक्स 31 दिसम्बर, 2016 के बाद टेलीविजन का प्रसारण अपने टीवी पर नहीं देख पाएंगें। संपूर्ण भारत वर्ष में चलाए जा रहे केबल टीवी डिजिटाईजेशन के चलते देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों के केबल टीवी उपभोक्ताओं को टीवी प्रसारण के लिए सेट टॉप बॉक्स या डीटीएच की सुविधा लेनी होगी अन्यथा उनके टीवी पर प्रसारण बंद हो जाएगा। साथ ही केबल टीवी प्रसारणकर्ता को भी केबल टीवी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के बाद डिजिटल प्रसारण करना भी अनिवार्य है। 
भारत की जनगणना-2011 के आंकडों के अनुसार देश में 117 मिलियन यानि की 11.7 करोड घरों में टीवी की सुविधा उपलब्ध है। जबकि फीकी-केपीएमजी रिपोर्ट-2015 के अनुसार यह आंकडा बढक़र लगभग 168 मिलियन यानि की 16.8 करोड तक पहुंच गया है। जिसमें से लगभग 9.9 करोड केबल टीवी, 4 करोड डीटीएच, एक करोड डीडी फ्री डिस व आइपीटीवी तथा 1.9 करोड परिवार डीडी टेरेस्ट्रेअल के माध्यम से जुडे हुए हैं। 
ऐसे में देश के अन्दर केबल टीवी प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन्) अधिनियम-1995 के तहत संचालित किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अगस्त-2010 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन्) संशोधन अधिनियम-2011 के तहत भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणालियों का कार्यान्वयन को लेकर 4 विभिन्न चरणों में एनॉलाग केबल टीवी सेवाओं को डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली में परिवर्तित करने की सिफारिश की है। जिसके तहत प्रथम व द्वितीय चरण में देश के चार महानगरों एवं 38 बडे शहरों को केबल टीवी डिजिटाइजेशन के तहत लाया गया है। जबकि तीसरे चरण मे 31 दिसम्बर, 2015 तक देश के सभी नगरीय क्षेत्रों तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक देश के बचे हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को केबल टीवी डिजिटल नेटवर्क के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की सभी ग्रामीण क्षेत्रों को केबल टीवी डिजिटाइजेशन के साथ 31 दिसंबर, 2016 तक जोडा जाना लाजिमी है। ऐसे में प्रदेश के 54 नगरीय क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी का प्रसारण कर रहे मल्टी  सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) तथा लोकल केबल आपरेटर (एलसीओ) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन्) अधिनियम-1995 एवं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन्) संशोधन अधिनियम-2011 की धारा तीन के अन्तर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार तथा संबंधित प्रसारण क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकरण के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना तथा धारा चार(क) के तहत सभी केबल आपरेटर एमएसओ व एलसीओ को निर्धारित तिथि के बाद केबल टीवी का डिजिटल संबोधनीय प्रणाली(डीएएस) के तहत प्रसारण करना अनिवार्य है।
साथ ही केबल टीवी नेटवर्क पंजीकरण नियम 5 के तहत सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) को अपने प्रसारण क्षेत्र के मुख्य डाकपाल तथा पंजीकरण नियम 11 सी के तहत मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसी तरह केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रोग्राम कोड तथा धारा 6 के अनुसार निर्धारित विज्ञापन कोड लेना भी जरूरी है जिसके बिना केबल टीवी पर प्रसारण अवैध है। इसके अतिरिक्त धारा आठ के तहत केबल आपरेटर को दूरदर्शन के 25 चैनल जिसमें डीडी नेशनल, लोकसभा, राज्यसभा, डीडी न्यूज, ज्ञानदर्शन, स्पोटर्स, किसान चैनल इत्यादि शामिल है का प्रसारण करना भी अनिवार्य है। यही नहीं केबल प्रसारणकत्र्ता को केबल नेटवर्क अधिनियम की धारा 9 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बीआईएस गुणवत्ता वाले सेट टॉप बॉक्स व अन्य उपकरण भी लगाने अनिवार्य हैं। 
ऐसे में यदि केबल टीवी आपरेटर सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तथा केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम की धारा 11 व 12 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी जिसमें जिला मेजिस्ट्रेट (डीएम), अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (एडीएम), उपमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम) तथा पुलिस कमीश्नर शामिल है नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर केबल टीवी प्रसारणकत्र्ता के उपकरणों को जब्त कर सकता है तथा नियमानुसार कडी कार्रवाई अमल में ला सकते हंै। धारा 16 के तहत नियम की उल्लंघना पाए जाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना या दो साल तक की जेल या दोनों जबकि पुन: उल्लंघना होने पर पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या पांच साल की जेल या दोनों सजाएं हो सकती है। 
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देश में अब तक हुए केबल टीवी डिजिटाइजेशन के कारण जहां उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त केबल टीवी प्रसारण की सुविधा सुनिश्चित हुई है तो वहीं मनपंसद चैनल देखने की आजादी भी मिली है। साथ ही केबल टीवी डिजिटाइजेशन के कारण सरकार के राजस्व में भी बतौर मनोरंजन व सेवा कर के तौर पर अभूतपूर्व बढ़ौतरी दर्ज हुई है। 
ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी का प्रसारण कर रहे केबल आपरेटर (एमएसओ व एलसीओ) केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश के लाखों केबल टीवी उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से डिजिटल प्रसारण की सुविधा समयानुसार सुनिश्चित हो सके। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2016 के बाद प्रदेश के  सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एनॉलाग केबल टीवी प्रसारण की सेवा समाप्त हो जाएगी।
उपभोक्ता व केबल ऑपरेटर केबल टीवी डिजीटाईजेशन के तहत अधिक जानकारी के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर-18001804343 पर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

 (साभार: दैनिक न्याय सेतु 21 अक्तूबर, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Monday, 1 August 2016

स्वयं की जागरूकता से ही रूकेंगी सडक़ दुर्घटनाएं

सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की सडक़ दुर्घटनाओं को लेकर वर्ष-2015 के जारी आंकडों के अनुसार देश में वर्ष 2014 के मुकाबले 2015 में सडक़ दुर्घटनाओं में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि इसी दौरान सडक़ दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में भी 4.6 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 1.4 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है। जारी आंकडों के आधार पर देश में प्रतिदिन 1374 सडक़ दुर्घटनाओं में 400 लोगों की मौत हो रही है। यानि की हम कह सकते हैं कि हमारे देश की सडक़ें प्रतिदिन हो रही सडक़ दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के रक्त से हर पल लाल हो रही है तथा जिस गति से यह आंकडा बढ़ रहा है सडक़ दुर्घटनाओं को लेकर देश की एक भयावह तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। 
सरकार द्वारा जारी इन्ही आंकडों का आगे विश्लेषण करें तो सबसे चौकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि इन सडक़ दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे लोगों में से 54.1 फीसदी 15-34 आयु वर्ग के युवा हैं। युवाओं का इस तरह सडक़ दुर्घटनाओं में शिकार हो जाना हमारे देश व समाज के लिए एक बहुत बडी त्रासदी कही जा सकती है। आंकडों के आधार पर कुल सडक़ दुर्घटनाओं में से 77.1 प्रतिशत सडक हादसे चालकों की लापरवाही के कारण घटित हो रहे हैं। जिसमें से लगभग 62 फीसदी कारण ओवरस्पीड जबकि शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का आंकडा दस फीसदी है। इसी तरह ओवरलोडिंग के कारण देश में 77 हजार से अधिक सडक़ दुर्घटनाएं हुई जिनमें 25 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यानि की यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर सडक दुर्घटनाओं के कारण हम स्वयं ही बन रहे हैं। आंकडों से दूसरी सबसे चौकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि देश में हिट व रन के मामलों में भी वृद्धि दर्ज हुई है तथा वर्ष 2015 में कुल सडक दुर्घटनाओं में से 11.4 प्रतिशत हिट व रन के मामले सामने आए जिनके तहत 20 हजार से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पडी है।
इन आंकडों से एक ओर बात मुख्य तौर पर सामने आ रही है कि गत दो वर्षों के दौरान दोपहिया वाहनों की सडक़ दुर्घटना के आंकडों में भी लगभग दो फीसदी जबकि कार, जीप, टैक्सी इत्यादि के मामले में लगभग डेढ़ फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। पूरे देश में 26 फीसदी सडक दुर्घटनाओं के कारण दोपहिया वाहन, साढे पच्चीस फीसदी ट्रक, टैंपो इत्यादि, 19 फीसदी कार, जीप, टैक्सी इत्यादि तथा 8 फीसदी बसें सडक़ दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। ऐसे में एक बार फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर सडक़ दुर्घटनाओं के लिए वाहन चालक स्वयं ही कारण बन रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि 79 फीसदी सडक़ दुर्घटनाओं के मामले में चालकों के पास नियमित ड्राईविंग लाईसेंस था जबकि लर्नर लाईसेंस धारकों का आंकडा 12 फीसदी तथा बिना लाईसेंस वाले चालकों का आंकडा नौ फीसदी है।
ऐसे में यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2015 में तीन हजार सडक़ दुर्घटनाएं घटित हुई जिनमें लगभग 11 सौ लोगों की मौत व 5 हजार से अधिक घायल हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर की भांति हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर सडक़ दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहन चालक की लापरवाही ही सामने आई है। प्राप्त आंकडों के आधार पर प्रदेश में कुल सडक़ दुर्घटनाओं में से 2893 वाहन चालकों की गलती के कारण हुई जिनमें 1042 लोग मारे गए तथा पांच हजार के करीब घायल हुए हैं। वाहन चालकों के कारण हुई कुल सडक़ दुर्घटनाओं में से 2670 दुर्घटनाओं का कारण तेज गति से वाहन चलाना ही सामने आया है। ऐसे में एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि लोगों की स्वयं की गलती के कारण की अधिकतर सडक़ दुर्घटनाओं के मामले घट रहे हैं।
इन परिस्थितियों में अब यह जरूरी हो जाता है कि सडक दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है ताकि प्रतिवर्ष लाखों लोगों को सडक़ दुर्घटनाओं के कारण असमय ही मौत के आगोश में जाने से बचाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि लोग वाहन चलाते समय सडक़ पर लगी संकेतावली व चिन्हों का गंभीरता से पालन करते हुए स्वयं व दूसरों की अनमोल जिंदगी को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही वाहन चालक गाडी चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग करते हैं तो सडक दुर्घटना की स्थिति में मौत होने की 60 प्रतिशत तक संभावनाएं कम हो जाती हैं जबकि दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला हेल्मेट पहनने से सिर पर लगने वाली चोटों की संभावनाओं को 70 प्रतिशत तक कम कर देता है। 
यही नहीं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी सडक दुर्घटनाओं का बहुत बडा कारण बनता जा रहा है। इस दिशा में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि वाहन चलाते समय फोन को सुनना, कॉल या लिखित संदेश आने से भ्रमित हो जाना, एकाएक मोबाईल फोन की घंटी बज जाना इत्यादि विभिन्न कारणों से वाहन चालक की सडक पर जोखिमों के प्रति पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता धीमी हो जाती है जिसके कारण सडक दुर्घटना होने का अंदेशा लगातार बना रहता है। सडक यातायात में दिन के मुकाबले रात में घातक दुर्घटनाएं होने की संभावना 3-4 गुणा अधिक होती है। इसलिए रात्रि के समय वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी व सत्तर्कता अपनाएं तथा पैदल चलने वाले यात्रियों, साइकिल सवारों, पशुओं इत्यादि के प्रति सावधान रहें। साथ ही रेट्रो-रिफलैक्टिव शीटों व टेपों का व्यापक इस्तेमाल करें।
देश में वाहनों की ओवरलोडिंग भी सडक़ दुर्घटनाओं का एक बहुत बडा कारण है इसलिए ओवर लोडिंग न करके हम देश की सडकों को क्षति पहुंचाने से बचा सकते हैं बल्कि वाहनों की क्षमता को भी बढ़ाने के साथ-साथ होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। इसके अलावा वाहन चालकों को वाहन चलाते समय शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। देश में 77 फीसदी सडक दुर्घटनाओं के लिए वैध ड्राईविंग लाईसैंस धारी चालक ही कारण बन रहे हैं, ऐसे मेें जरूरी है कि वाहन चालकों का समय-समय पर सडक़ सुरक्षा के प्रति औचक परीक्षण भी होना चाहिए ताकि वाहन चालक सडक़ नियमों के प्रति सचेत बने रहें।
ऐसे में यदि हमारे देश को ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के तहत 2020 तक सडक़ दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 50 फीसदी तक कमी लानी है तो जरूरी है कि लोग सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक बनें तथा ड्राईविंग लाईसेंस जारी किए जाने वाली प्रक्रिया में सख्ती के साथ-साथ पारदर्शिता अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सडक सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल लानी होगी। अन्यथा हमारी सडक़ों पर मौत यह तांडव इसी तरह जारी रहेगा तथा असमय की असंख्य लोग अपनी अनमोल जिंदगी को गंवाते रहेंगें।



(साभार: दैनिक न्याय सेतु, 1 अगस्त, 2016 एवं हिमाचल दिस वीक, 6 अगस्त, 2016 को संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित)

Saturday, 23 July 2016

प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार, पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी पहल

जिला ऊना में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के नक्शे में हरोली हलके ने गत तीन वर्षों के दौरान जहां विकास की नई ऊंचाईयों को छूआ है तो वहीं जिस रचनात्मकता के साथ हलके के विकास को पंख लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हरोली हलका पूरे प्रदेश भर में एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के तौर पर ऊभर कर सामने आया है। आज इस हलके में औद्योगिक विकास से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक, किसानों के खेत से लेकर प्रशासनिक  ढांचे के विकास में हलके ने अभूतपूर्व तरक्की कर विकास की नई ऊंचाईयों को छुआ है। 
हिमाचल प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री एवं स्थानीय विधायक मुकेश अग्रिहोत्री की नई सोच व रचनात्मकता के साथ विकास को एक नई दिशा देकर आज हरोली हलके के प्राचीन तालाबों (टोबों) को विकास के नवीनतम मॉडल के साथ न केवल सहेजा जा रहा है बल्कि एक नई दिशा देकर इन्हे खूबसूरत सैरगाह के साथ-साथ पर्यटक केन्द्रों के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। आज हलके में कांगड के तालाब से लेकर पूबोवाल, ललडी, सलोह, गोंदपुर बुल्ला, गोंदपुर जयचंद, हीरां थडा, पंजाबर, दुलैहड के प्राचीन तालाबों (टोबों) को बेहद खूबसूरती के साथ विकसित किया गया है। इन तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य कर जहां तालाब के चारों ओर स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए खूबसूरत ट्रैक का निर्माण किया गया है तो वहीं बैठने के लिए लॉन, बैंच व रात्रि के समय सोलर लाईटों का भी प्रबंध किया गया है। साथ ही इन तालाबों में स्थानीय पंचायत की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया गया है। इससे न केवल स्थानीय पंचायत को आय के नए स्त्रोत के तौर इन तालाबों का महत्व बढा है बल्कि यह गांव की आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु बनकर भी उभर कर सामने आए हैं। 
जीर्णोद्धार से पहले तालाब का दृश्य 
आज हरोली हलके का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर प्राचीन तालाब (टोबे) न हो। भले ही वक्त के बदलाव के साथ इन तालाबों का महत्व कम हुआ हो लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये तालाब आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वह पहले हुआ करते थे। बदलते वक्त की इस तेज रफतार भरी जिन्दगी में इन प्राचीन तालाबों के रखरखाव, उत्थान व जीर्णोद्धार के लिए भले ही श्रमदान कर अब आधुनिक समाज के लोग आगे आने से कतराते रहे हों, लेकिन उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने हरोली हलके की इस प्राचीन विरासत को सहेजने में न केवल प्राथमिकता के साथ कार्य किया है बल्कि टौबों के जीर्णोद्धार कार्यों में निजी तौर पर दिलचस्पी लेकर पर्यावरण के प्रति इनके महत्व को भी बखूवी पहचाना है। मुकेश अग्रिहोत्री की इसी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि जहां हरोली हलके की प्राचीन तालाबों (टोबों) को न केवल एक नया जीवन मिला है बल्कि विकास के आईने में रचनात्मकता का भाव भी साफ झलकता है। हलके के प्रति इसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज हरोली के कई तालाबों का जीर्णोंद्धार संभव हुआ है बल्कि इस प्राचीन विरासत को नए अंदाज में सहेजकर खूबसूरत भी बनाया गया है। 
जीर्णोंद्धार के बाद तालाब का दृश्य
वक्त के साथ नई पीढ़ी के लिए इन प्राचीन धरोहरों को सहेजना व संवारना इतना महत्वपूर्ण न रह गया हो, लेकिन हम यह क्यों भूल रहे हैं इन तालाबों के कारण न केवल स्थानीय लोगों के साथ-साथ मवेशियों एवं जंगली जानवरों को पानी की समस्या से निजात मिलती है बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्ही तालाबों का नजीता रहा है कि जहां भू-जल का स्तर बेहतर बना रहता है तो वहीं खेतीबाडी से लेकर पशुपालन में इनकी अहम भूमिका रहती है। आज पूरी दुनिया सहित भारत के कई हिस्सों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है, लोग एक-एक पानी की बूंद को तरस रहे है, ऐसे में अपनी प्राचीन विरासत टोबों को सहेजकर न केवल आने वाली पीढिय़ों को इन तालाबों के जीर्णोद्धार के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया है, बल्कि पर्यावरण व वन्य जीवों को बचाने में भी अपना अहम योगदान दिया है।
एक खूबसूरत तालाब का दृश्य
इस तरह मुकेश अग्रिहोत्री ने विकास के आईने में हरोली हलके की प्राचीन धरोहर तालाबों का जीर्णोद्धार कर न केवल बुजुर्गों की अनमोल विरासत को सहेजा है बल्कि हरोली हलके के यह प्राचीन तालाब फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए पसंदीदा स्थल के तौर पर भी उभरे हैं जिससे इस हलके को पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई उडान मिली है। 
इस बारे उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री का इन तालाबों को नया स्वरूप देने के पीछे कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से जहां इन प्राचीन तालाबों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है तो वहीं हलके की जनता को आधुनिक शहरों की भीडभाड व प्रदूषण भरी जिन्दगी से दूर गांव में ही वह तमाम सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएं जिनके लिए लोग अकसर शहरों की ओर रूख करते हैं।








Wednesday, 13 July 2016

बुढ़ापे में देवराज व बलदेव चंद के लिए वृद्धावस्था पैंशन बनी एकमात्र सहारा

चालू वित वर्ष के दौरान जिला में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत 22062 लोगों पर व्यय होंगें 20 करोड रूपये
जिला ऊना के गगरेट विकास खंड की दूरदराज ग्राम पंचायत नंगल जरियालां के वार्ड नम्बर तीन के मुहल्ला छैवालिया के बीपीएल परिवार में शामिल निवासी देवराज व उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी के लिए जीवन के आखिरी पडाव में सरकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन जीने का एकमात्र सहारा बनी है। नाई की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाले देवराज की कुछ वर्ष पहले आंखों की रोशनी चली गई जिसके कारण वह अपना काम करने से भी वंचित हो गए। परिवार में कोई दूसरा सदस्य न होने के कारण देवराज की मुश्किलें बढ़ती गई तथा इस मंहगाई के जमाने में गुजर बसर करना मुश्किल होता चला गया। परन्तु ऐसे में सरकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन इस वृद्ध दंपति के लिए जीने का एकमात्र सहारा बन कर आई है। आज देवराज व उनकी धर्मपत्नी को सरकार की ओर से मिलने वाली इस सामाजिक सुरक्षा पैंशन के कारण न केवल उनका चूल्हा जलता है बल्कि  जिंदगी की अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वह इसी पैंशन पर निर्भर हैं।  
कमोवेश यही कहानी इसी जिला के हरोली विकास खंड के गांव नथूरे ग्राम पंचायत हीरां थडा के 82 वर्षीय बलदेव चंद की है। 4 बेटियों व एक बेटे के पिता बलदेव चंद ने ताउम्र मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण किया तथा बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पढ़ाई-लिखाई करवाकर उनकी शादी कर उनके परिवारों को बसाया। आज उनके सभी बच्चे अपने-अपने परिवारों के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं, लेकिन जीवन के इस अंतिम पडाव में बलदेव चंद व उनकी पत्नी के लिए जिंदगी उम्र बढऩे के साथ-साथ पहाड सी चुनौती बनती गई। बढ़ती उम्र के साथ-साथ जहां वह काम करने में असमर्थ होते चले गए तो वहीं आय का कोई दूसरा साधन न होने के कारण इस बुजुर्ग दंपति की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसे में इस बुजुर्ग दंपति के लिए भी सरकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन सहारा बनकर आई। आज बलदेव चंद को प्रतिमाह सरकार की ओर से 12 सौ रूपये की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन मिल रही है।
इस बारे देवराज व बलदेव चंद का कहना है कि सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंदों विशेषकर 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बिना किसी आय सीमा के आरंभ की गई यह सामाजिक सुरक्षा पैंशन वास्तव में ही सहारा बन कर आई है। इस बारे उनकी सरकार से मांग है कि वृद्धावस्था के कारण बुजुर्ग लोगों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पैंशन का भुगतान समय पर उनके घरद्वार पर ही हो जाना चाहिए ताकि उन्हे पैंशन की धनराशि लेने के लिए इधर-उधर न जाना पडे। ऐसे में देवराज व बलदेव चंद की तरह जिला ऊना में सैंकडों गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति एवं परिवार हैं जिनके जीवन में सरकार की यह सामाजिक सुरक्षा पैंशन जिंदगी के इस आखिरी पडाव में आर्थिक सहारा बनकर खडी हुई है। 
जिला ऊना में वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत 20683 लोगों को लाभान्वित कर लगभग साढे 15 करोड रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन के 5543, वृद्धावस्था के 6673, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन के 1929, विद्यवा पैंशन के 3860, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पैंशन के 51, अपंग राहत भत्ता के 2582 तथा कुष्ठ रोगी राहत भत्ता के 45 मामले शामिल हैं।
जिला कल्याण अधिकारी ऊना असीम सूद ने बताया कि जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 2594 नए पैंशन के मामलों को स्वीकृति प्रदान कर कुल 22062 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर लगभग 20 करोड रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी। उन्होने बताया कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन को साढ़े चार सौ से बढ़ाकर 650 सौ रूपये प्रतिमाह जबकि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र तथा 70 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वालों के लिए यह राशि आठ सौ रूपये से बढाकर 12 सौ रूपये प्रतिमाह कर दी है।
इस तरह जिला ऊना में हजारों गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन जीवन के आखिरी पडाव में आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सहारा बनकर आई है।