Himdhaara Search This Blog

Tuesday, 22 October 2019

मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत दो वर्षों में चौंतड़ा ब्लॉक में 63 मकान स्वीकृत

मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवार को मकान बनाने को मिलते हैं 1.30 लाख रूपये
आपदा ग्रस्त परिवार को पुन: मकान निर्माण को मिलते हैं दो लाख, रिपेयर को मिलते हैं 25 हजार रूपये
चौंतड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कथौण के गांव कथौण की मंजु देवी पत्नी विनोद कुमार, ग्राम पंचायत तकलेहड़ के गांव मचकेहड़ की रविता देवी पत्नी अनिल कुमार, ग्राम पंचायत तुलाह के कोठी गांव की तंबो देवी पत्नि मंगलदास, ग्राम पंचायत भड़ोल के डिब्बडिआऊं गांव के जोगिन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत मैन भरोला के गांव आडू की सरोजा कुमारी जैसे कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए सरकार की मुख्य मंत्री आवास योजना अपना आशियाना बनाने में सहारा बनकर आई है। बीपीएल परिवार में शामिल इन सभी परिवारों को सरकार की ओर से मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार ने एक लाख 30 हजार रूपये की आर्थिक मदद की है। 
चौंतड़ा विकास खंड की बात करें तो गत दो वर्षों के दौरान मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत कुल 63 परिवारों को मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से वर्ष 2017-18 में 28 जबकि बर्ष 2018-19 में 35 मकान शामिल हैं। 
किन्हे मिलता है इस योजना का लाभ
मुख्य मंत्री आवास योजना का प्रमुख उदद्ेश्य निर्धन परिवारों को गृह निर्माण हेतु तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों के पुन: निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान के पुन: निर्माण हेतु दी जाने वाले सहायता राशि के लिए बीपीएल श्रेणी की शर्त लागू नहीं होगी। नए निर्मित मकान का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस योजना के तहत मकान केवल महिलाओं के नाम पर ही स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। परिवार में महिला न होने की स्थिति में ही मकान पुरूष के नाम स्वीकृत होगा। मकान का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
कैसे होता है पात्रों का चयन
इस योजना के तहत ग्राम सभा लाभार्थियों की सूची तैयार करती है तथा बीपीएल सूची में कल्याण व स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित शारीरिक व मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों वाला परिवार, सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस बल कर्मियों की विधवाओं, कुष्ठ या कैंसर रोग से पीडि़त सदस्य वाला परिवार, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति, एकल नारी इत्यादि को प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान है। लाभार्थी को योजना के तहत धनराशि का आवंटन सीधे आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में तीन किस्तों में किया जाता है। जिनमें पहली किस्त  65 हजार, दूसरी किस्त 35 हजार जबकि तीसरी किस्त 30 हजार रूपये की मिलती है।
आपदा ग्रस्त परिवारों के लिए किया गया है विशेष प्रावधान
मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल आबंटित धनराशि में से पांच प्रतिशत राशि आपदा ग्रस्त परिवारों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। जिसमें बर्फ, बारिश, बाढ़, बादल फटने, आसमानी बिजली गिरने, आग व भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार का बीपीएल सूची में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। साथ ही यदि आपदा ग्रस्त परिवार ने पहले ही केंद्र या राज्य सरकार की आवसीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया हो तो भी वह पुन: आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। आपदा प्रभावित परिवार को 2 लाख रूपये की राशि को दो किस्तों क्रमश: एक लाख 20 हजार तथा 80 हजार की दर से प्रदान करने का प्रावधान है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में खंड विकास अधिकारी चौंतड़ा राजेश्वर भाटिया का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 गरीब परिवारों को मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से 25 गैर योजना तथा 10 योजना मद में शामिल हैं। उन्होने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने को सरकार एक लाख 30 हजार रूपये तक की आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा मकान की रिपेयर करने को 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत सरकार ने आपदा प्रभावित मकानों के पुन: निर्माण के लिए विशेष व्यवस्था का भी प्रावधान किया है।






No comments:

Post a Comment