Friday, 20 August 2021

बीपीएल परिवार की बेटी की शादी में सरकार की शगुन योजना बनेगी सहारा

 चौंतड़ा विकास खंड में शगुन योजना के तहत 10 पात्र परिवारों की बेटियों ने किया आवेदन

हिमाचल प्रदेश की जय राम ठाकुर सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी की चिंता करते हुए एक नई योजना शगुन की शुरूआत की है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होने पर प्रदेश सरकार उन्हे 31 हजार रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना को पूरे प्रदेश में एक अप्रैल, 2021 से लागू कर दिया गया है। 

इस योजना की शुरूआत करने का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के ऐसे माता-पिता, संरक्षक या स्वयं लडक़ी यदि उसके माता-पिता जीवित न हो या लापता हैं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साथ ही बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो। 

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार निर्धारित प्रपत्र पर अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), प्रभारी नारी सेवा सदन या अधीक्षक बालिका आश्रम के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तमाम औपचारिकताओं की जांच-पड़ताल के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित लाभान्वित परिवार को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने को ये हैं शर्तें व नियम

शगुन योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदक व लडक़ी का हिमाचली प्रमाणपत्र, माता-पिता व अभिभावक का बीपीएल प्रमाणपत्र यदि लडक़ी के माता-पिता जीवित न हो तो स्वयं लडक़ी का बीपीएल प्रमाणपत्र, लडक़ी की जन्म तिथि का प्रमाणपत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, शादी की प्रस्तावित तिथि, उस व्यक्ति का नाम जिससे लडक़ी की शादी हो रही है इस संबंध में प्रमाणपत्र संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका या निगम द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति की जन्म तिथि जिससे लडक़ी की शादी हो रही है तथा इस बारे प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो इत्यादि दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 

साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आवेदक केवल प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री कन्यादान योजना या फिर शगुन योजना के तहत केवल एक योजना का ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि शगुन योजना के अंतर्गत जारी राशि के वितरण तिथि से तीन महीन की अवधि के भीतर माता-पिता, अभिभावक या लडक़ी द्वारा उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृत राशि को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास वापिस जमा करवाना अनिवार्य है। 

क्या कहते हैं अधिकारी:

बाल विकास परियोजना अधिकारी चौंतड़ा बी.आर. वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने शगुन योजना को एक अप्रैल 2021 से लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चौंतड़ा 

ब्लॉक में अब तक कुल 10 पात्र परिवारों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसे आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेज दिया गया है। इन मामलों के अनुमोदित एवं बजट उपलब्ध होते ही धनराशि को संबंधित परिवारों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि शगुन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारी, वृत पर्यवेक्षक कार्यालय या फिर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। 







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