गृह अनुदान योजना के तहत मकान बनाने को सरकार देती है 1.30 लाख रूपये
जिला मंडी के जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव गरोडू के जोगिन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत तलकेहड़ के सतैण गांव निवासी गिल्ली देवी, ग्राम पंचायत सगनेहड़ के गांव त्रामट निवासी संतोष कुमार, इसी गांव के ही रोशन लाल, ग्राम पंचायत कोलंग के सपड़ोह निवासी दुनी चंद, ऊटपर पंचायत निवासी थोगली राम, दलेड़ पंचायत के धधौन निवासी काचरा, गौरा निवासी जय राम सभी अनुसूचित जाति परिवार जबकि अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित ग्राम पंचायत बदेहड़ के गांव बदेहड़ निवासी रोशन लाल सुपुत्र जोंडा राम जैसे कई नाम हैं जिनके लिए सरकार की गृह अनुदान योजना इस मंहगाई भरे दौर में मकान बनाने में किसी लाटरी से कम साबित नहीं हो रही है।
प्रदेश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के माध्यम से चलाई जा रही गृह अनुदान योजना के तहत न केवल प्रदेश के गरीब, जरुरतमंद व मकान विहीन लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि स्वयं का मकान पाकर समाज में अपनी मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को भी स्थापित कर पा रहे हैं। जोगिन्दर नगर तहसील में ही ऐसे तीन दर्जन से अधिक जरुरत मंद परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है।
जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र की जोगिन्दर नगर व लडभड़ोल तहसीलों में गृह अनुदान योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 50 लाख रूपये का अनुदान प्रदान कर 38 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। जिनमें वर्ष 2017-18 के दौरान कुल नौ परिवार जिसमें अनुसूचित जाति के आठ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का एक, वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 16 परिवार जिसमें एससी के 12, एसटी का एक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन परिवार शामिल हैं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 13 परिवारों को मकान बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें अनुसूचित जाति के 12 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का एक परिवार शामिल है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के एक परिवार को मकान की मरम्मत को भी सरकार ने 25 हजार रूपये की धनराशि प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।
किन्हे मिलती है सहायता:
गृह अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग परिवारों के सदस्य, जिनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 35 हजार रुपये से अधिक न हो, जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो तो सरकार ऐसे जरुरतमंद लोगों को मकान बनाने हेतू दो किस्तों में कुल एक लाख 30 हजार रुपये की अनुदान राशि मुहैया करवाती है। प्रदेश सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में मकान बनाने की राशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख जबकि रिपेयर को 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रूपये करने का निर्णय लिया है।
कैसे करें आवेदन:
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबंदी नकल व ततीमा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा मकान बनाने को ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की कापी भी साथ संलग्न करना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत अब सामान्य परिवारों के दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता व 45 वर्ष आयु वर्ग से अधिक उम्र की एकल नारी को भी शामिल किया गया है।
किसे सम्पर्क करें:
इस योजना का लाभ प्राप्त करने तथा अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति या परिवार अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी:
इस संबंध में तहसील कल्याण अधिकारी, जोगिन्दर नगर व लडभड़ोल चंदन वीर सिंह का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गृह अनुदान योजना के अंतर्गत जोगिन्दर नगर तहसील क्षेत्र को कुल आठ मकान स्वीकृत किये हैं जिनमें से सात अनुसूचित जाति जबकि एक अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार के लिए है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति परिवार के एक व्यक्ति के मकान रिपेयर हेतु भी 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है। इसी तरह लडभड़ोल तहसील के तहत एससी परिवारों के लिए कुल पांच मकान बनाने को स्वीकृति प्राप्त हुई है।
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