सरकार ने जारी की अधिसूचना, सामान्य को एक हजार तथा दिव्यांगजनों को मिलेगें 1500 रूपये प्रतिमाह
प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगारों को उनके कौशल विकास में वृद्धि के लिए सरकार ने औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना-2018 को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत तथा उद्योगों में 15 हजार रूपये प्रतिमाह या इससे कम वेतन पाने वाले सामान्य कामगारों को एक हजार रूपये जबकि 50 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को 15 सौ रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकत्तम 24 माह के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार का इस योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य जहां उद्योगों में कार्यरत हिमाचली युवाओं के कौशल में वृद्धि करना है तो वहीं रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए भी उन्हे तैयार करना है।
मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर ने अपने पहले बजटीय भाषण में इस योजना का विशेष जिक्र किया था तथा प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना के लिए बजट में 100 करोड रूपये का प्रावधान किया है। सरकार ने अपने बजटीय घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए इस योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के माध्यम से अब प्रदेश सरकार उद्योगों में कार्यरत होने वाले हिमाचली युवाओं को जहां कौशल विकास के लिए प्रतिमाह एक हजार से 15 सौ रूपये भत्ता प्रदान करेगी बल्कि प्रदेश के युवा अपने कौशल में वृद्धि कर बेहतर रोजगार के अवसर भी तलाश पाएंगे।
किन्हे मिलेगा इस योजना का लाभ:
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के अधिसूचित होने की तारीख के बाद फैक्टरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों में 18 से 36 वर्ष आयु वर्ग के 15 हजार रूपये प्रतिमाह या इससे कम वेतनमान पर तैनात होने वाले हिमाचली कामगार ही पात्र होंगे। अप्रेन्टिस अधिनियम-1961 के अंतर्गत बतौर एप्रेन्टिस तैनात होने वाले प्रशिक्षु भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा लाभार्थी का नाम प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आवेदन करने के समय पंजीकृत होना जरूरी है तथा इससे पहले कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्त न किया हो। इस योजना का लाभ अधिकत्तम 24 माह के लिए ही मिलेगा। साथ ही यदि इससे पहले कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 24 माह से कम अवधि के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त किया हो तो बचे हुए महीनों के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है।
किन्हे नहीं मिलेगा योजना का लाभ:
इस योजना के अंतर्गत गैर हिमाचली, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 36 वर्ष से अधिक हो, सरकार द्वारा बर्खास्त कर्मी, 48 घंटे तक जेल में रहने वाला व्यक्ति, औद्योगिक इकाई द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली रिहायश तथा 15 हजार रूपये से अधिक वेतमान पर तैनात कामगार इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो लोग योजना की अधिसूचना जारी होने से पूर्व औद्योगिक इकाईयों में तैनात होंगे उन्हे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन्होने पहले ही प्रदेश सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र जिस रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत है उसे प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी:
जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौत्तम का कहना है कि औद्योगिक विकास भत्ता योजना-2018 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है तथा इस बारे सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्राप्त हो गए हैं। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली युवा इसका लाभ उठा सकते हैं।
(साभार: पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, दैनिक सवेरा टाईम्स, आपका फैसला, अजीत समाचार, 15 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित)
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